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दुकानदार पर लगेगा पांच हजार जुर्माना

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

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ग्राहक को पूरी कीमत के साथ पूरा सामान लेने का अधिकार है । अगर पैसे पूरे लेने के बाद भी सामान पूरी मात्रा में नहीं दिया जाता तो ग्राहक इसकी शिकायत संबंधित विभागीय अधिकारी को कर सकता है । विधिक माप अधिनियम 2009 की धारा 30 के तहत दुकानदार पर पांच हजार तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है ।

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